ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नहीं मिली राहत
जीएसटी परिषद की काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों पर 28 फीसदी जीएसटी लागू रखने का फैसला किया गया है। हालांकि, काउंसिल इस पर राजी हुई है कि 6 महीने बाद जीएसटी दर पर फिर से रिव्यू किया जाएगा। जबकि, जीएसटी काउंसिल ने विदेशी कंपनियों पर सख्ती बरतते हुए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक आयोजित की गई है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि बैठक में जीएसटी दरों और सुधारों से जुड़े कई मामलों पर विचार किया गया। इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स राइडिंग पर जीएसटी दर को लेकर भी फैसला लिया गया।
28 फीसदी जीएसटी दर लागू रहेगी
जीएसटी काउंसिल ने बैठक में फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स राइडिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर को लागू रखने का फैसला किया है। काउंसिल ने पिछली बैठक में इन खेलों पर 10 फीसदी जीएसटी दर बढ़ाते हुए 18 फीसदी से 28 फीसदी कर दी थीय़ जिसके बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और संगठनों ने जीएसटी दर घटाने की अपील की थी.
6 महीने बाद जीएसटी दर का रिव्यू किया जाएगा
2 अगस्त की काउंसिल बैठक में 28 फीसदी जीएसटी दर को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, काउसिंल बैठक में शामिल 3 राज्यों दिल्ली, गोवा और सिक्किम के प्रतिनिधियों ने 28 फीसदी जीएसटी दर पर रिव्यू करने की बात रखी। इस पर बैठक में निर्णय हुआ है कि 6 महीने बाद 28 फीसदी जीएसटी दर का रिव्यू किया जाएगा।