Passport Case: दिल्ली की कोर्ट में राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले पर फैसला आज होगा पारित, संशय बरकरार


राहुल गांधी

राहुल गांधी



By MADHVI TANWAR Posted on: 26/05/2023

देश की राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। दोपहर 1 बजे आदेश पारित किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधारण पासपोर्ट के लिए दिल्ली की कोर्ट से NOC जारी करने की मांग की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया था। इसमें स्वामी ने कहा था- राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने लिए कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है।

कोर्ट कर सकती है विवेक का इस्तेमाल 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 10 साल के लिए नए साधारण पासपोर्ट को लेकर 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) मांग के साथ एक याचिका दायर की थी। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया है। इसमें स्वामी ने कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। माना जा रहा है कि कोर्ट मामले में अपनी तरफ से अनुमति देने के लिए विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ ही अन्य कई मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का इस्तेमाल करेगी।

कोर्ट ने लिखित दलीलें देने के लिए कहा 

नेशनल हेराल्ड में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट की मांग की।  24 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को 26 मई तक अपनी लिखित दलीलें देने के लिए कहा था। स्वामी ने कहा, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पासपोर्ट रखने का अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। 
 
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