up news
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य सभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें 23 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट को जारी किया है। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ चक्का जाम, मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुख्य आरोप है। साथ ही कोर्ट ने सुरजेवाला को 9 जून को पेश होने का आदेश दिया है।
सुरजेवाला के अधिवक्ता ने दी जानकारी
सुरजेवाला के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सुरजेवाला को आरोप पत्र से मुक्त करने के लिए एक अर्जी हाईकोर्ट में डाली गई थी, उन्होंने अपनी जमानत याचिका के लिए कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि जब तक हाई कोर्ट का निर्णय आने तक सुरजेवाला को अवसर दिया जाए, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है।
सुरजेवाला की 9 जून को कोर्ट में होगी पेशी
23 साल पुराना मामला संवासिनी कांड के विरोध में जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। उस समय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष एमपी गोस्वामी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था लेकिन आरोप है कि आयुक्त कार्यालय ने नेताओं के समर्थन में आकर उग्र प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता आयुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ करने के साथ सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर पथराव किया तो वहीं, अब 9 जून को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।