Afzal Ansari
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की अपील पर बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। अफजाल अंसारी ने 4 साल पहले गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील की थी। अफजाल ने पूर्व में बसपा सांसद की तरफ से यह याचिका 19 मई को दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई थी। लेकिन की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
अफजाल अंसारी की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि अफजाल को गाजीपुर MP/MLA कोर्ट से 4 साल की सजा मिली थी। गैंगस्टर मामले में अफजाल को 4 साल की सजा हुई है। सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई थी। लेकिन अफजाल की तरफ से इस सजा पर रोक लगाने व रिहाई की मांग को लेकर कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने सुनावाई के लिए अब 4 जुलाई की तारीख सुनिश्चित की है।
पुराने मामले में दर्ज है गैंग
कोर्ट में अफजाल की तरफ से सीनियर वकील उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए कहा कि 2 बार के सांसद और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के तहत गैंगस्टर के झूठे मुकदमे में फंसाया गया। वकील ने यह भी कहा कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के जिस केस में अफजाल अंसारी पर साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। लेकिन सत्र न्यायालय ने उस मुकदमे में अफजाल को दोषमुक्त कर दिया है।
साल 2007 के बाद से एक भी केस नहीं हुआ दर्ज
इसके साथ ही वकील ने ने कहा कि साल 2007 के बाद से अफजाल के खिलाफ एक भी आपराधिक केस दर्ज नहीं हुआ। गैंगस्टर एक्ट के आरोप से जुड़ी जनता की ओर से एक भी शिकायत नहीं हुई। न ही कोई केस दर्ज किया गया।
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