धारा 144
उत्तर प्रदेश की राजधानी व नवाबों के शहर लखनऊ में आगामी धारा 144 लागू की गई है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से त्योहारों के मद्देनगर धारा 144 लागू की गई है। 30 जून तक जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसके बाद प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद ही इसे हटाई जाएगी।
त्योहारों के दौरान लागू रहेगी धारा 144
लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को सकुशल शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने के लिए लगाई गई है। बड़े मंगलवार, ईद उल अजहा(बकरी), परीक्षाओं व राजनीतिक कार्यकर्मों व प्रदर्शनों को देखते हुए इसे लागू करने का फैसला लिया गया है। इस धारा का पालन पुलिस और प्रशासन द्वारा 30 जून तक करवाया जाएगा।
इनपर रहेगा प्रतिबंध
पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल की तरफ से पत्र के माध्यम से अपने मातहतों को धारा 144 आगामी 30 जून तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कई कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें राजधानी में विधानसभा, सिविल हॉस्पिल से अटल चौराहा, मेफेयर, नॉवल्टी, बर्लिंगटन, कैंट पुल के आस-पास ट्रैक्टर-ट्राली के साथ-साथ अग्निशमन, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि को ले जाने पर रोक है।
सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की नजर
धरना प्रदर्शन भी इस दौरान पूरी तरह से रोक लागू रहेगी। पुलिस व डीएम की बगैर प्रमिशन लिए किसी तरह का धरना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू होने के दौरान लाउडस्पिकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया व साइबर कैफे में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।
यह भी पढ़ें-
Ayodhya में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थाई कार्यालय का आज होगा उद्धाटन