उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में दलित युवती से जुड़े एक दर्दनाक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त आरोपी सलमान को दलित युवती से प्यार के नाम पर अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी को बलात्कार, धर्म परिवर्तन और एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला "Operation Conviction" के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी और सशक्त जांच का परिणाम है।
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने इस फैसले को बेटियों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और पैरवी करने वाली टीम की प्रशंसा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश बाराबंकी पुलिस इस तरह के मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई करती रहेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तत्परता से काम करेगी। इस सजा से न केवल दोषी को कड़ी सजा मिली है, बल्कि समाज में महिलाओं और दलितों के प्रति सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी एक मजबूत मिसाल कायम हुई है।
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